वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसी जगह होती है जहां जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है , परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्यों का बसना प्रतिबंधित होता है । वन्यजीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिये किया जाता है अर्थात् ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है , जबकि सीमा में परिवर्तन के लिये राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है ।